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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Court News: Two foriegners pronounced5 years jail for keeping Chitta by Additonal sessions judge Solan

Court News: चिट्टा रखने वाले दो विदेशियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास

Thu, 10 Nov 2022 12:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Published by: शिमला ब्यूरो Updated Thu, 10 Nov 2022 12:34 PM IST
सार

दोषियों की पीठ पर लटके बैग से 9.90 ग्राम चिट्टा और 98,850 रुपये नकदी बरामद की गई। दोषियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और सुनवाई में दोनों को दोषी पाया गया। 

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Court News: Two foriegners pronounced5 years jail for keeping Chitta by Additonal sessions judge Solan
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

संवाद न्यूज एजेंसी
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सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सपना पांडे ने चिट्टा रखने पर दोषी पाते हुए जांबिया देश के ओनानी मेचिला और नाइजीरिया के स्टेनली को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
दोनों को जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 2019 में जब पुलिस टीम चेंकिग के दौरान चंबाघाट के तरनतारन ढाबा ब्रूरी पहुंची तो दो विदेशी सलोगड़ा की ओर से चंबाघाट को आ रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों मुड़ गए। शक के आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की।
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दोषियों की पीठ पर लटके बैग से 9.90 ग्राम चिट्टा और 98,850 रुपये नकदी बरामद की गई। दोषियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और सुनवाई में दोनों को दोषी पाया गया। इस मुकदमे की परैवी अभियोजन पक्ष से उप जिला न्यायवादी कपिल गौतम ने की और उनकी सहायता नायब कोर्ट अजय पाल ने की। संवाद
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