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बंदूकों के लिए अब यूअाईएन नंबर लेना जरूरी
ब्यूरो, नालागढ़, सोलन
Updated Tue, 14 Mar 2017 10:32 PM IST
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बंदूकों के मालिकों को अब यूएनअाई नंबर जरूरी।
- फोटो : demo pic
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एसडीएम आशुतोष गर्ग ने कहा कि नालागढ़ उपमंडल में सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंसों का अब नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) की तरफ से विशिष्ट पहचान क्रमांक (यूआईएन) जारी किया जाएगा।
उन्होंने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों जिनके लाइसेंस एसडीएम कार्यालय नालागढ़ से जारी हुए हैं को हिदायत दी है कि वह एनडीएएल में अपने लाइसेंस दर्ज करवाकर विशिष्ट पहचान क्रमांक प्राप्त करें। इस क्रमांक को अपने ई-शस्त्र से बने लाइसेंस में दर्ज करवाएं।
यह कार्य 31 मार्च, 2017 तक किया जाएगा। यह कार्य निशुल्क किया जाएगा। 31 मार्च तक विशिष्ट पहचान क्रमांक दर्ज न करने वालों के शस्त्र लाइसेंस अमान्य माने जाएंगे।
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उन्होंने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों जिनके लाइसेंस एसडीएम कार्यालय नालागढ़ से जारी हुए हैं को हिदायत दी है कि वह एनडीएएल में अपने लाइसेंस दर्ज करवाकर विशिष्ट पहचान क्रमांक प्राप्त करें। इस क्रमांक को अपने ई-शस्त्र से बने लाइसेंस में दर्ज करवाएं।
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यह कार्य 31 मार्च, 2017 तक किया जाएगा। यह कार्य निशुल्क किया जाएगा। 31 मार्च तक विशिष्ट पहचान क्रमांक दर्ज न करने वालों के शस्त्र लाइसेंस अमान्य माने जाएंगे।
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