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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   including road accidents, labor disputes Other cases will be heard

Solan News: सड़क दुर्घटनाओं, श्रम विवाद समेत अन्य मामलों की होगी सुनवाई

Mon, 04 Mar 2024 11:15 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 04 Mar 2024 11:15 PM IST
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जिले के सभी न्यायालयों में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने कहा कि 9 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर, कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोक अदालत में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन, भत्तों और सेवानिवृति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्दमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती।
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कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 09 मार्च से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 पर संपर्क किया जा सकता है।
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