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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Four years imprisonment and Rs 20,000 fine for possession of ganja

Solan News: गांजा रखने के दोषी को चार साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 27 Sep 2025 05:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 05:24 PM IST
सार

बद्दी (सोलन) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने 2016 में गांजा रखने के मामले में अबू ताहिर को चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया।

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विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने सुनाई सजा
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2016 का मामला, जुड्डीकलां में पकड़ा दोषी से पकड़ा था 4.385 ग्राम गांजा
संवाद न्यूज एजेंसी

बद्दी (सोलन) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के निश्चितपुर गांव के अबु ताहिर ऊफ सलीम को गांजा रखने के आरोप में दोषी पाते हुए चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 18 मई 2016 को उप निरीक्षक राकेश रॉय व उनकी टीम गश्त पर थे तो उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि दोषी अबू ताहिर अपने किराये के कमरे में अवैध गांजा बेचने का धंधा करता है। सूचना के आधार पुलिस टीम दोषी के किराये के कमरे जुड्डीकलां में दबिश दी। रेड के दौरान दोषी के कमरे से कुल 4.385 किलो गांजा व 2730 रुपये नकदी बरामद हुई। जिस पर बद्दी थाने में मामला दर्ज किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अबू ताहिर उर्फ सलीम उपरोक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत में चार साल का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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