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अधिकारियों-कर्मियों और उद्योग कामगारों को 24 से पहले दोनों डोज अनिवार्य
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Coronavirus economic impact concept image
- फोटो : Feydzhet Shabanov - stock.adobe.
सोलन। कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक का सौ फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन सजग होकर कार्य कर रहा है। अब केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों समेत कर्मियों और कंपनियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक लगवाने के लिए कहा है।
जिला दंडाधिकारी कृतिका कुलहरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय एवं राज्य विभागों सहित सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग प्रमुखों को दूसरी डोज लगवाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार विभागों के अधीन कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी 24 नवंबर से पहले टीकाकरण करवा लें। जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष, जिला टीकाकरण अधिकारी को ई-मेल पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
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वहीं जिला दंडाधिकारी ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, परवाणू, कसौली और सोलन उपमंडल में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मियों का कोविड टीकाकरण करवाने के आदेश दिए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया है कि सोलन जिले में कार्यरत सभी औद्योगिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रोत्साहक, सेवा प्रदाता, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण प्राधिकरण जिला में आवागमन के दौरान कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज का प्रमाणपत्र भी साथ रखना होगा।
श्रम अधिकारी को देनी होगी रिपोर्ट
जिले में लगे सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों को कामगारों का पूर्ण टीकाकरण करवाने के बाद श्रम अधिकारी को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विभागों में कर्मियों और कामगारों का निर्धारित अवधि में कोविड की दूसरी डोज लगी है या नहीं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं।
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जिला दंडाधिकारी कृतिका कुलहरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि केंद्रीय एवं राज्य विभागों सहित सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग प्रमुखों को दूसरी डोज लगवाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार विभागों के अधीन कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी 24 नवंबर से पहले टीकाकरण करवा लें। जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष, जिला टीकाकरण अधिकारी को ई-मेल पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
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वहीं जिला दंडाधिकारी ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, परवाणू, कसौली और सोलन उपमंडल में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मियों का कोविड टीकाकरण करवाने के आदेश दिए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया है कि सोलन जिले में कार्यरत सभी औद्योगिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रोत्साहक, सेवा प्रदाता, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण प्राधिकरण जिला में आवागमन के दौरान कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज का प्रमाणपत्र भी साथ रखना होगा।
श्रम अधिकारी को देनी होगी रिपोर्ट
जिले में लगे सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों को कामगारों का पूर्ण टीकाकरण करवाने के बाद श्रम अधिकारी को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विभागों में कर्मियों और कामगारों का निर्धारित अवधि में कोविड की दूसरी डोज लगी है या नहीं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं।