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Solan News: जिले में नए खुले प्ले स्कूलों को 31 मार्च तक मान्यता आवेदन करने के निर्देश
Sat, 27 Jan 2024 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sat, 27 Jan 2024 11:48 PM IST
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शिक्षा विभाग भी करेगा निजी स्कूलों का निरीक्षण
मान्यता के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन
जिले में 247 छोटे-बड़े निजी स्कूल हैं पंजीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में खुले नए निजी प्ले स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें नए और पुराने स्कूलों को 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। जिसमें नए स्कूलों को मान्यता लेने व और पुराने स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा।
आवेदन के बाद विभाग की टीम स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के आधार पर मान्यता देगी। जिसमें स्कूलों में खेल मैदान, कक्षा कमरे, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षा इंतजाम समेत अन्य विषयों की जांच करेगी। वर्तमान में कुल 247 पंजीकृत स्कूल हैं। जानकारी के अनुसार निजी स्कूल प्रबंधन को मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग का अनुमति पत्र जरूरी है। आवेदन के बाद विभाग की टीम स्कूल का निरीक्षण कर वहां सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के बाद मान्यता देने के लिए आला अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपती है। इसके बाद स्कूल का पंजीकरण किया जाता है। विभाग स्कूल को पांच वर्ष के लिए पंजीकृत करता है। इस बीच हर वर्ष स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण करवानी पड़ती है। जिले के नालागढ़, रामशहर, कंडाघाट और धर्मपुर में सबसे अधिक निजी स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल से ही पंजीकरण करवाना होगा। उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक संजीव ठाकुर ने बताया कि जिले में नए खुले निजी प्ले व अन्य स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने निर्देश जारी कर दिए है। मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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मान्यता के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन
जिले में 247 छोटे-बड़े निजी स्कूल हैं पंजीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में खुले नए निजी प्ले स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें नए और पुराने स्कूलों को 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। जिसमें नए स्कूलों को मान्यता लेने व और पुराने स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा।
आवेदन के बाद विभाग की टीम स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के आधार पर मान्यता देगी। जिसमें स्कूलों में खेल मैदान, कक्षा कमरे, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षा इंतजाम समेत अन्य विषयों की जांच करेगी। वर्तमान में कुल 247 पंजीकृत स्कूल हैं। जानकारी के अनुसार निजी स्कूल प्रबंधन को मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग का अनुमति पत्र जरूरी है। आवेदन के बाद विभाग की टीम स्कूल का निरीक्षण कर वहां सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के बाद मान्यता देने के लिए आला अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपती है। इसके बाद स्कूल का पंजीकरण किया जाता है। विभाग स्कूल को पांच वर्ष के लिए पंजीकृत करता है। इस बीच हर वर्ष स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण करवानी पड़ती है। जिले के नालागढ़, रामशहर, कंडाघाट और धर्मपुर में सबसे अधिक निजी स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल से ही पंजीकरण करवाना होगा। उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक संजीव ठाकुर ने बताया कि जिले में नए खुले निजी प्ले व अन्य स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने निर्देश जारी कर दिए है। मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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