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पांच रुपये ही रहेगा ऑटो का न्यूनतम किराया
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अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग को क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से खारिज कर दिया गया है। इसमें अब शहर सहित अन्य क्षेत्रों में ऑटो का न्यूनतम किराया पांच रुपये रुपये ही रहेगा। यह निर्णय क्षेत्रीय परिवहन विभाग के साथ ऑटो यूनियन की आयोजित बैठक में लिया गया है। इसमें आरटीओ ने निर्देश दिए है कि ऑटो का किराया प्रशासन की अधिसूना के अनुसार ही रहेगा। जिसमें अधिक किराया वसूल करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित चालक का ऑटो भी जब्त किया जा सकता है। हालांकि ऑटो यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव परिवहन विभाग की ओर से जिला उपायुक्त को भेज दिया गया है। वहीं, जब तक प्रशासन की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ऑटो चालक अपनी मर्जी से अधिक किराया वसूल नहीं कर सकेंगे। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद अब इस पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
न्यूनतम किराया दस रुपये करने की थी मांग
ऑटो यूनियन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो किराया बढ़ाने की मांग जिला प्रशासन से की थी। इसमें चंबाघाट, सोलन, शामती, बाईपास रबौण सहित अन्य क्षेत्रों के किराए बढ़ाने और न्यूनतम किराया दस रुपये करने की मांग रखी गई थी, जिसमें किराये को बढ़ाने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन यह अधिसूचना प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। इसमें किराया बढ़ाने के लिए आरटीओ सोलन की ओर से ऑटो यूनियन को मना किया गया है। ऑटो यूनियन की इस मांग को उपायुक्त सोलन को भेजा गया है। जिला सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 300 ऑटो चलते हैं। वहीं बिना प्रशासन की मंजूरी के ऑटो यूनियन अधिक किराया वसूल कर रही थी।
यह रहेगा किराया
क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने ऑटो यूनियन सोलन को दिए निर्देश डीसी चौक से कोटलानाला तक 5, डीसी चौक से शामती तक 13, रबौण से ओल्ड बाइपास तक 08, ओल्ड बस स्टैंड से चंबाघाट तक 08, जबकि डीसी चौक से सपरूण का पांच रुपये किराया तय किया गया है। इससे अधिक किराया ऑटो चालक नहीं वसूल पाएंगे। यदि ज्यादा किराया लिया जाता है तो सवारियां आरटीओ से ऑटो चालक की शिकायत कर सकती हैं और आरटीओ विभाग उसी समय ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
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ज्यादा किराया वसूला तो होगी कार्रवाई : आरटीओ
आरटीओ सोलन ने बताया कि ऑटो का किराया मनमर्जी से नहीं बढ़ाया जा सकता। यह गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि ऑटो यूनियन की ओर से ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव उपायुक्त सोलन को भेजा गया है जिस पर विचार करने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। तब तक ऑटो चालक जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित की गई अधिसूचना के हिसाब से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से किराया वसूल कर सकती है। यदि इसमें अधिक किराया वसूल करने की शिकायत पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सोलन। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग को क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से खारिज कर दिया गया है। इसमें अब शहर सहित अन्य क्षेत्रों में ऑटो का न्यूनतम किराया पांच रुपये रुपये ही रहेगा। यह निर्णय क्षेत्रीय परिवहन विभाग के साथ ऑटो यूनियन की आयोजित बैठक में लिया गया है। इसमें आरटीओ ने निर्देश दिए है कि ऑटो का किराया प्रशासन की अधिसूना के अनुसार ही रहेगा। जिसमें अधिक किराया वसूल करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित चालक का ऑटो भी जब्त किया जा सकता है। हालांकि ऑटो यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव परिवहन विभाग की ओर से जिला उपायुक्त को भेज दिया गया है। वहीं, जब तक प्रशासन की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ऑटो चालक अपनी मर्जी से अधिक किराया वसूल नहीं कर सकेंगे। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद अब इस पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
न्यूनतम किराया दस रुपये करने की थी मांग
ऑटो यूनियन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो किराया बढ़ाने की मांग जिला प्रशासन से की थी। इसमें चंबाघाट, सोलन, शामती, बाईपास रबौण सहित अन्य क्षेत्रों के किराए बढ़ाने और न्यूनतम किराया दस रुपये करने की मांग रखी गई थी, जिसमें किराये को बढ़ाने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन यह अधिसूचना प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। इसमें किराया बढ़ाने के लिए आरटीओ सोलन की ओर से ऑटो यूनियन को मना किया गया है। ऑटो यूनियन की इस मांग को उपायुक्त सोलन को भेजा गया है। जिला सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 300 ऑटो चलते हैं। वहीं बिना प्रशासन की मंजूरी के ऑटो यूनियन अधिक किराया वसूल कर रही थी।
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यह रहेगा किराया
क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने ऑटो यूनियन सोलन को दिए निर्देश डीसी चौक से कोटलानाला तक 5, डीसी चौक से शामती तक 13, रबौण से ओल्ड बाइपास तक 08, ओल्ड बस स्टैंड से चंबाघाट तक 08, जबकि डीसी चौक से सपरूण का पांच रुपये किराया तय किया गया है। इससे अधिक किराया ऑटो चालक नहीं वसूल पाएंगे। यदि ज्यादा किराया लिया जाता है तो सवारियां आरटीओ से ऑटो चालक की शिकायत कर सकती हैं और आरटीओ विभाग उसी समय ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
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ज्यादा किराया वसूला तो होगी कार्रवाई : आरटीओ
आरटीओ सोलन ने बताया कि ऑटो का किराया मनमर्जी से नहीं बढ़ाया जा सकता। यह गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि ऑटो यूनियन की ओर से ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव उपायुक्त सोलन को भेजा गया है जिस पर विचार करने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। तब तक ऑटो चालक जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित की गई अधिसूचना के हिसाब से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से किराया वसूल कर सकती है। यदि इसमें अधिक किराया वसूल करने की शिकायत पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।