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मेहता कॉलोनी में अवैध निर्माण तोड़ना शुरू

Wed, 04 Jul 2018 11:41 PM IST
Updated Wed, 04 Jul 2018 11:41 PM IST
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मेहता कॉलोनी में अवैध निर्माण तोड़ना शुरू

अमर उजाला ब्यूरो

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नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के रोपड़ रोड पर स्थित सुर्खियों में चल रही मेहता कॉलोनी में हुए अनाधिकृत और अस्थाई निर्माण तोड़ने के लिए अब डंडा चलना शुरू हो गया है। पहली कड़ी में अस्थायी निर्माण करने वाले ऐसे 28 दुकानदारों को नोटिस थमाए गए। इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने खुद ही यह निर्माण और सामान हटाने की कवायद शुरू कर दी है। करीब 60 फीसदी निर्माण नोटिस देने के चंद घंटों के बाद ही हटा दिया गया।

24 घंटे के तहत दिए गए समय में यदि वीरवार शाम 3:00 बजे तक अस्थायी निर्माण यहां से नहीं हटता है तो परिषद इसे संबंधित दुकानदारों के खर्च पर तुड़वा देगी। पहले चरण की इस कार्रवाई के बाद प्रशासन द्वितीय चरण में कॉलोनी में हुए अवैध निर्माण तुड़वाने को लेकर नोटिस जारी करेगी। इसके तहत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण करने वालों को खुद तोड़ने का समय दिया जाएगा।
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यदि बावजूद इसके यह नहीं तोड़े जाते हैं तो प्रशासन नगर परिषद की मदद से इन्हें तुड़वा देगा। प्रशासन यहां आवश्यकता पडने पर धारा-144 भी लागू कर सकती है। प्रथम चरण की कार्रवाई के बाद दुकानदारों के हटाए अस्थायी निर्माण और दुकानों के आगे सामान को हटाने के बाद जगह खुली नजर आ रही है। परिषद ने नक्शों के मुताबिक, नाप-नपाई प्रशासन कर नगर परिषद को दिए आदेशों के तहत कॉलोनी में अस्थायी व अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा एकत्रित किया और कार्रवाई की। झड़प होने की स्थिति में पुलिस की मदद से नपाई की गई। अस्थाया व स्थायी निर्माण करने वालों को चिह्नित किया गया। प्रथम कड़ी में अस्थायी निर्माण करने वाले मेहता कॉलोनी के दुकानदारों को नोटिस थमाकर उन्हें निर्माण 24 घंटों के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं।
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यह है मेहता कॉलोनी का मामला
उच्च न्यायालय में मेहता कॉलोनी में अवैध व अनाधिकृत निर्माण संबंधी जनहित याचिका दायर की है। नालागढ़ में बनी यह कॉलोनी कुल 31.13 बीघा भूमि में फैली है। कुल जमीन का 10 प्रतिशत भाग ग्रीन लैंड के तौर पर पार्क के लिए छोड़ना होता है। कॉलोनी के इर्द-गिर्द पार्क, स्कूल और नर्सिंग होम बनने प्रस्तावित थे लेकिन पार्कों की जगह 62 दुकानें बन चुकी हैं। इस निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया और एसआईटी का ब्योरा मांगा है। एसआईटी की रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। मामले की आगामी सुनवाई नौ जुलाई को होगी।


हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा : एसडीएम
एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के चलते मेहता कॉलोनी में अस्थायी, अनाधिकृत व अवैध निर्माण को लेकर इसकी नाप-नपाई की गई। अस्थायी तौर पर दुकानों के आगे निर्माण और सामान सजाने वाले 28 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। द्वितीय चरण में अवैध भवनों व दुकानों के निमार्ण तोड़ने के लिए नोटिस जारी होंगे। यदि निर्माणकर्ताओं ने इन्हें नहीं तोड़ा तो नगर परिषद की मदद से तुड़वाया जाएगा।

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