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Sirmour News: त्रिलोकपुर मेले में हथियार, शराब और नारियल पर रोक, भारी वाहनों की एंट्री भी बंद
Thu, 08 Oct 2026 05:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:54 PM IST
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11 से 26 अक्तूबर तक चलेगा नवरात्र मेला, मांस-मछली की बिक्री पर भी रहेगा प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। त्रिलोकपुर में 11 से 26 अक्तूबर तक चलने वाले श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्र मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर मेला क्षेत्र में घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री, शराब और नारियल चढ़ाने पर रोक लगाई है।
आदेश के अनुसार कालाअंब थाना क्षेत्र और मेला क्षेत्र की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार हथियार या किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं जा सकेगा। मेला क्षेत्र में शराब का सेवन और अवैध गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर भारी वाहनों पर रोक
मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर 11 से 26 अक्तूबर तक सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक कुछ भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश के अनुसार कागज एवं गत्ता कारखानों के लिए तुड़ी या भूसा बड़े बोरों में ले जाने वाले ट्रक और ट्रैक्टरों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
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मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पर रोक
जिला दंडाधिकारी ने 11 से 26 अक्तूबर तक त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान मेला क्षेत्र में ऐसी दुकानें नहीं लगेंगी। उपायुक्त ने कहा कि अश्विन नवरात्र मेला श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रमुख आयोजन है और देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क किनारे स्थित मांस-मछली की दुकानों के संचालकों को मेला अवधि में दुकानों के अंदर पर्दे की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। त्रिलोकपुर में 11 से 26 अक्तूबर तक चलने वाले श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्र मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर मेला क्षेत्र में घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री, शराब और नारियल चढ़ाने पर रोक लगाई है।
आदेश के अनुसार कालाअंब थाना क्षेत्र और मेला क्षेत्र की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार हथियार या किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं जा सकेगा। मेला क्षेत्र में शराब का सेवन और अवैध गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर भारी वाहनों पर रोक
मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर 11 से 26 अक्तूबर तक सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक कुछ भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश के अनुसार कागज एवं गत्ता कारखानों के लिए तुड़ी या भूसा बड़े बोरों में ले जाने वाले ट्रक और ट्रैक्टरों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
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मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पर रोक
जिला दंडाधिकारी ने 11 से 26 अक्तूबर तक त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान मेला क्षेत्र में ऐसी दुकानें नहीं लगेंगी। उपायुक्त ने कहा कि अश्विन नवरात्र मेला श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रमुख आयोजन है और देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क किनारे स्थित मांस-मछली की दुकानों के संचालकों को मेला अवधि में दुकानों के अंदर पर्दे की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं।