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Sirmour News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिदिन की रिपोर्ट का भी किया अवलोकन

Thu, 16 May 2024 11:46 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 11:46 PM IST
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Inspected District Level Media Certification and Monitoring Committee
नाहन में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का निरीक्षण करते जिला निर्वाचन अधिक
संवाद न्यूज एजेंसी
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नाहन (सिरमौर)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय नाहन में स्थापित जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यालय का वीरवार को निरीक्षण किया। उन्होंने एमसीएमसी कार्यालय की कार्यप्रणाली, निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाली प्रतिदिन की रिपोर्ट का अवलोकन भी किया। सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला की एमसीएमसी की 23 मार्च और 10 अप्रैल को दो प्रमुख बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। एमसीएमसी की बैठक मीडिया प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी लगातार हो रही हैं। सुमित खिमटा ने बताया कि एमसीएमसी की प्रतिदिन की रिपोर्ट राज्य स्तर पर शिमला में स्थापित स्टेट इलेक्शन मीडिया सेंटर और सहायक एक्पेंडिचर ऑब्जर्वर को भी भेजी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार का पेड न्यूज का मामला संज्ञान में नहीं आया है। इसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल की ओर से विज्ञापन के प्रकाशन और प्रसारण के लिए विज्ञापन के प्री सर्टिफिकेशन का कोई भी मामला एमसीएमसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुमित खिमटा ने कहा कि एमसीएमसी निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों की ओर से दिए जाने वाले संदिग्ध पेड न्यूज पर नजर बनाए रखेगी। समिति को यदि यह लगता है कि यह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी तो इसे निर्धारित प्रक्रिया के बाद पेड न्यूज मानकर इसे संबंधित प्रत्याशी के खर्चें में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि टीवी, केबल, सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण (टेलिकास्ट) के लिए पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल को विज्ञापन प्रसारण से तीन दिन पूर्व विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार गैर पंजीकृत दल के लिए सात दिन पहले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। न्यूज पेपर में मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन छपने वाले विज्ञापनों की प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। प्री-सर्टिफिकेशन न होने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इस मौके पर जिला लोक संपर्क अधिकारी ममता नेगी, तहसीलदार निर्वाचन महेंद्र सिंह ठाकुर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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