फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   seven years jail for accused of under age girl rape

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को सात साल का कठोर कारावास

Tue, 28 Mar 2017 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो नाहन
अमर उजाला ब्यूराो नाहन Updated Tue, 28 Mar 2017 12:01 AM IST
विज्ञापन

विज्ञापन

नाहन (सिरमौर)।जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल की कठोर सजा के आदेश सुनाए। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी किए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने आईपीसी की धारा 452 के तहत भी दोषी को दो साल के साधारण कारावास के आदेश भी सुनाए। दोषी को एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। 

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि 18 अप्रैल 2015 को पांवटा साहिब में नाबालिग से किए दुराचार के मामले में आरोपी को दोषी पाया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले पवन कुमार को अदालत ने सात साल की कठोर कारावास के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पोक्सो एक्ट में ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2015 को दोषी टीवी मरम्मत के बहाने पीड़िता के घर में घुसा था। इसके बाद पीड़िता के भाई व छोटी बहन को कमरे से बाहर जाने को कहा। खिड़कियां व दरवाजे बंद करने के बाद दोषी पवन कुमार ने नाबालिग से दुराचार किया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। पांवटा पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला कर किया था। सोमवार को तमाम साक्ष्यों व सबूतों के आधार जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed