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नशीली दवाई रखने के आरोपी को एक साल की कैद
Updated Mon, 18 Sep 2017 11:33 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। जेएमआईसी मनीषा गोयल की अदालत ने एक आरोपी को एक साल के कारावास व 6 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की जानकारी देते गुए ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार ने बताया कि ड्रग एंड कास्टमेटिक एक्ट के तहत मार्च 2009 में नाहन के विल्ला राउंड निवासी कैलाशनाथ को पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में जेएमआईसी की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।
ड्रग निरीक्षक रजत कुमार ने बताया कि ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी कैलाशनाथ के खिलाफ 18सी व 18ए में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस के समक्ष दवाओं संबंधी कोई लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी को 18सी के तहत एक साल के कारावास व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि, 18ए के तहत दोषी को एक साल के कारावास भुगतने के साथ-साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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----नशीली दवाई रखने के आरोपी को एक साल की कैद
अदालत ने आरोपी को 6 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया