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राजगढ़ में चार खाद्य पदार्थों के भरे सेंपल, काटे चालान
Updated Thu, 24 May 2018 10:28 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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राजगढ़ (सिरमौर)।
उपमंडल राजगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दर्जनों दुकानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी डॉ. अतुल कायस्थ की अगुवाई में कार्रवाई की गई। इस दौरान गिरिपुल, यशवंतनगर, सनौरा व राजगढ़ में खुली सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान काटे। साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना भी वसूला।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, ढाबों, हलवाई, चाय की दुकानों के साथ-साथ पान और तंबाकू की दुकानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की। उन्होंने सूचना, शिक्षा एवं संपर्क के तहत जागरुकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक भी किया। डॉ. अतुल कायस्थ ने लोगों को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ कोटपा अधिनियम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि इसका उल्लंघन किया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विभाग ने राजगढ़ में मसूर की दाल, सरसों का तेल, रिफाइंड और घी के सैंपल भी लिए। साथ ही करियाना, ढाबा मालिकों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं और बेकरी संचालकों के साथ बैठक भी की।
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इस दौरान अभिहीत अधिकारी डॉ. अतुल कायस्थ ने फूड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के साथ-साथ कोटपा अधिनियम की जानकारी दी। कायस्थ ने बताया कि निषेध तंबाकू उत्पाद और खुली सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के 9 चालान काटे गए हैं। दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने बताया कि जागरुकता शिविर और बैठक से लोगों को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ कोटपा अधिनियम की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि चार सैंपल प्रयोगशाला को भेज दिए हैं। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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