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Sirmour News: अदालत

Wed, 25 Feb 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 11:58 PM IST
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court news 1
दोषी को भुगतनी होगी एक साल की सजा, दो लाख जुर्माना
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नाहन। चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा भुगतनी होगी। सत्र न्यायालय ने नाहन निवासी देश राज की दायर आपराधिक अपील खारिज करते हुए निचली अदालत (न्यायिक मजिस्ट्रेट) के फैसले को बरकरार रखा है।

30 अप्रैल 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास और 2,00,000 मुआवजा (अदायगी न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई थी। बैंक के अनुसार नवंबर 2019 में आरोपी ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 4,50,000 का ऋण लिया था। इस बीच आरोपी नियमित तौर पर किस्तें जमा करने में असमर्थ हो गया।
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18 जनवरी 2021 को आरोपी ने उक्त देनदारी के निर्वहन में 1,50,000 का एक चेक जारी किया था, लेकिन बैंक में भुगतान के लिए जारी चेक अपर्याप्त धनराशि के साथ बाउंस हो गया था। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। अब, अपील की सुनवाई में सत्र न्यायालय ने कहा कि आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
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संवाद
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