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तीन पियक्कड़ चालकों को एक-एक दिन का कारावास

Mon, 27 Aug 2018 10:50 PM IST
Updated Mon, 27 Aug 2018 10:50 PM IST
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तीन पियक्कड़ चालकों को एक-एक दिन का कारावास
राजगढ़ (सिरमौर)। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी राजगढ़ माधवी सिंह की अदालत ने तीन पियक्कड़ वाहन चालकों को एक-एक दिन के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अदालत ने केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन के जेल अधीक्षक जयगोपाल लोदटा को पत्र भी लिखा है। अदालत ने तीनों को मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत यह सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी राजगढ़ मोहेंद्र कुमार ने इस मामले की पैरवी की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने मनीष (शिरगली), बिशन दत्त (करोग सोलन) व धनवीर (राजगढ़) को शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध में एक-एक दिन की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। बता दें कि राजगढ़ पुलिस ने नाके के दौरान कई वाहन चालकों के एमवी एक्ट के तहत चालान काटे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान भी कोर्ट भेजे गए। इस मामले में अदालत ने पियक्कड़ वाहन चालकों के विरुद्घ कड़ा रुख अपना लिया है। इससे पहले पांवटा में भी अदालत कई दोषी वाहन चालकों को सजा सुना चुकी है। ऐसे मामलों में अदालत त्वरित कार्रवाई कर रही है। स्थानीय पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के विरुद्ध चलाए अभियान के बाद अब इन मामलों में अदालत की सख्ती से कमी आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अदालत द्वारा सजा के प्रावधान के ऐसे फैसलों से पियक्कड़ वाहन चालकों को सबक मिल रहा है। ऐसे में सड़क हादसों में भी कमी आएगी।
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