फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla: Order rejecting objections to the seniority list of Agriculture Extension Officers quashed.

शिमला: कृषि प्रसार अधिकारियों की वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां खारिज करने का आदेश रद्द

Sat, 19 Sep 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 05:00 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि प्रसार अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची पर कर्मचारियों की आपत्तियों को बिना किसी ठोस कारण के खारिज करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। 

विज्ञापन
Shimla: Order rejecting objections to the seniority list of Agriculture Extension Officers quashed.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि प्रसार अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची पर कर्मचारियों की आपत्तियों को बिना किसी ठोस कारण के खारिज करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर दोबारा विचार कर चार हफ्ते में तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश जारी करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश जाकिर हुसैन और अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने विभाग के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि वरिष्ठता सूची तय होने से कर्मचारियों के पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों के अधिकार जुड़े होते हैं। अंतरिम सूची जारी कर आपत्तियां मांगने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। जब तक आपत्तियों पर नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक विभाग इस अंतरिम वरिष्ठता सूची के आधार पर आगे कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा।

विज्ञापन

21 जुलाई को विभाग ने खारिज की थी आपत्तियां
कृषि विभाग ने 10 मार्च 2026 को कृषि प्रसार अधिकारियों की एक मार्च 2026 तक की स्थिति दर्शाने वाली एक अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की थी। इस पर प्रभावित कर्मचारियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने इस सूची के खिलाफ कई कानूनी और प्रक्रियात्मक आधारों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। हालांकि, विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने 21 जुलाई 2026 को एक कार्यालय पत्र जारी कर सभी आपत्तियों को एक झटके में खारिज कर दिया। विभाग ने अपने आदेश में केवल इतना कहा कि वरिष्ठता सूची कार्मिक विभाग के 1986 के निर्देशों और नियमों के अनुसार सही तैयार की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed