फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News 84-year-old woman gets bail after 4 months in chitta case

Shimla News: चिट्टे के मामले में 84 वर्षीय महिला को 4 माह बाद जमानत, बालूगंज थाने में दर्ज किया गया था मामला

Fri, 21 Mar 2025 05:56 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 21 Mar 2025 05:56 PM IST
सार

84 वर्षीय आरोपी सुमन निवासी डाउनडेल को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। सुमन चार महीने से न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं। 

विज्ञापन
Shimla News 84-year-old woman gets bail after 4 months in chitta case
चिट्टा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ) के मामले में एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। 84 वर्षीय आरोपी सुमन निवासी डाउनडेल की रहने वाली हैं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुमन चार महीने से न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं। अब अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसे एक लाख रुपये में जमानत मिल गई है। 5 नवंबर 2024 को पुलिस टीम ने शोघी बैरियर में नाका लगाया था। एचआरटीसी बस में सीट नंबर 11 पर बैठी सुमन से जांच के दौरान पुलिस ने 8.330 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुमन को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद बालूगंज थाना पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज किया था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय की संतुष्टि के लिए निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए है।

विज्ञापन


किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषमुक्त
सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में चौपाल निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (दुष्कर्म) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला अक्तूबर 2020 में जिले के चौपाल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पीड़िता रिश्ते में आरोपी की भतीजी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों की जांच की गई लेकिन अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव में आरोपी को दंडनीय अपराध से बरी कर दिया।

विज्ञापन

चेक बाउंस मामले में अर्की निवासी दोषी करार
अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सोलन के अर्की निवासी खेमचंद को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी खेमचंद ने वाहन खरीदने के लिए पंथाघाटी स्थित श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से 3.63 लाख रुपये का ऋण लिया था तथा 43 मासिक किस्तों में 5,51,596 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। खेमचंद ने देनदारी का निर्वहन करने के लिए 29 मार्च 2014 को 1.27 लाख की राशि का एक चेक जारी किया लेकिन बैंक में फंड अपर्याप्त होने से बाउंस हो गया। इसके बाद 13 मई 2014 को अदालत में केस दायर किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed