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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Woman injured in road accident to get Rs 82,337 compensation

Rampur Bushahar News: सड़क हादसे में घायल महिला को मिलेगा 82,337 रुपये मुआवजा

Thu, 01 Jan 2026 11:38 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 11:38 PM IST
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मोटर दुर्घटना का दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सड़क हादसे में घायल हुई महिला को 82,337 रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश रामपुर बुशहर स्थित मोटर दुर्घटना का दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने दिया है। सांगला के शोंग की महिला मामले की याचिकाकर्ता थीं। याचिकाकर्ता के अनुसार 2 नवंबर 2020 की शाम को वह कार में दो लोगों के साथ शिमला से अपने गांव शोंग जा रही थी। जब उनकी कार रेहड़ी मार्केट झाकड़ी के पास पहुंची, तो सामने से आ रही एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। याचिकाकर्ता को गंभीर चोटें आईं। उसे इलाज के लिए खनेरी अस्पताल रामपुर ले जाया गया। इलाज के बाद उसे दवाएं लेने की सलाह देकर घर भेज दिया गया, लेकिन 5 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ता की हालत खराब हो गई, उसे फिर से इलाज के लिए खनेरी अस्पताल लाया गया, जहां सीटी स्कैन किया गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसे दवाएं लेने की सलाह दी। वर्तमान में भी याचिकाकर्ता आईजीएमसी शिमला से इलाज करवा रही है। वह मानसिक आघात के कारण मानसिक रूप से परेशान हैं। दुर्घटना से पहले याचिकाकर्ता स्वस्थ थी। मामले में कुल पांच प्रतिवादी बनाए गए। प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के परिणामस्वरूप यह दावा याचिका लागत के साथ स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता को 82,337 रुपये का मुआवजा याचिका की तारीख से लेकर पूरे मुआवजे की राशि मिलने तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दिया जाता है।
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