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Rampur Bushahar News: चिट्टे के साथ पकड़े दो आरोपियों को पांच साल का कठोर कारावास
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विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने सुनाया फैसला, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
. 2024 में कार से बरामद किया था 15.15 ग्राम चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टा के साथ पकड़े दो युवकों को अदालत ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दोषी साबित होने पर सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2 अगस्त 2024 को पुलिस की टीम ने खड़ापत्थर से रोहड़ू की तरफ जा रही कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में से 15.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया। कार में सवार जोगिंद्र सिंह पुत्र बालक राम निवासी गांव अढ़ाल तहसील रोहड़ू और अनुप कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी गांव बराड़ा तहसील रोहड़ू पर पुलिस थाना रोहडू में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष सत्र न्यायालय में आरोप साबित हुए। अभियोजन के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखने पर और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद युवकों के दोषी साबित होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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. 2024 में कार से बरामद किया था 15.15 ग्राम चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टा के साथ पकड़े दो युवकों को अदालत ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दोषी साबित होने पर सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2 अगस्त 2024 को पुलिस की टीम ने खड़ापत्थर से रोहड़ू की तरफ जा रही कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में से 15.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया। कार में सवार जोगिंद्र सिंह पुत्र बालक राम निवासी गांव अढ़ाल तहसील रोहड़ू और अनुप कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी गांव बराड़ा तहसील रोहड़ू पर पुलिस थाना रोहडू में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष सत्र न्यायालय में आरोप साबित हुए। अभियोजन के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखने पर और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद युवकों के दोषी साबित होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।