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किन्नौर में निजी और टैक्सी की गाडियां सम और विषम अंक पर चलेगी

Mon, 04 May 2020 06:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 06:21 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। नई अधिसूचना के आधार पर जिला प्रशासन किन्नौर ने धारा 144 के तहत सोमवार से विभिन्न गतिविधियों में छूट दी है। इसके तहत दवाइयों की दुकानों के अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानों के खुलने का समय प्रात: 10:00 से दोपहर 3:00 बजे तक तय किया गया है। यह जानकारी एसपी किन्नौर एसआर राणा ने दी।
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उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों को भी प्रात: 10:00 से दोपहर 3:00 बजे तक खोला गया है। रेस्तरां में केवल खाना ले जाने के लिए ही छूट है जबकि, रेस्तरां में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं है। किन्नौर जिले के अंदर निजी गाड़ियां और टैक्सियां बिना अनुमति कर्फ्यू पास के सम और बिषम अंकों के आधार पर चलाई जा सकती हैं। बिषम दिनांक पर बिषम नंबर की गाड़ियां जिसमें अंतिम अंक विषम है जैसे 1,3,5,7,9 और सम नंबर की गाड़ियां, जिसमें अंतिम अंक सम है जैसे 0,2,4,6,8 ही चलाई जा सकेगी। शाम 7:00 से लेकर प्रात: 7:00 बजे तक आपातकालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी। 65 बर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से कम आयु वाले बच्चे अपने घर पर ही रहें। केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। इसके अतिरिक्त रविवार के दिन सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। किन्नौर पुलिस जनता से आह्वान करती है कि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करे। किसी भी नियम की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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