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चोरी के दोषी को छह महीने की सजा
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रोहडू। चोरी के मामले में दोषी को अदालत ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एसीजेएम कोर्ट नंबर-एक रोहडू़ मनीषा गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2021 को आरोपी बृजेश कुमार ने नंडला गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वह मकान का ताला तोड़कर वह घर में घुसा और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गयाथा। इसके बाद आभूषणों को बृजेश ने रोहडू़ में एक ज्वेलर्स के पास 22 हजार रुपये में बेचा।
पुलिस ने मामले में आरोपी को पकड़ा, तो उसकी निशानदेही के बाद ज्वेलर्स से चोरी किए गए सोने के आभूषणों को बरामद किया गया। आभूषणों की कीमत करीब 5,90,000 रुपये है। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद अदालत के समक्ष चालान पेश किया। यहां मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने बृजेश कुमार को दोषी करार देते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2021 को आरोपी बृजेश कुमार ने नंडला गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वह मकान का ताला तोड़कर वह घर में घुसा और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गयाथा। इसके बाद आभूषणों को बृजेश ने रोहडू़ में एक ज्वेलर्स के पास 22 हजार रुपये में बेचा।
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पुलिस ने मामले में आरोपी को पकड़ा, तो उसकी निशानदेही के बाद ज्वेलर्स से चोरी किए गए सोने के आभूषणों को बरामद किया गया। आभूषणों की कीमत करीब 5,90,000 रुपये है। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद अदालत के समक्ष चालान पेश किया। यहां मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने बृजेश कुमार को दोषी करार देते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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