फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Seven fair price shops will open in Rampur, Nankhari and Kumarsain

Rampur Bushahar News: रामपुर, ननखड़ी और कुमारसैन में खुलेंगी उचित मूल्य की सात दुकानें

Fri, 30 Jan 2026 11:36 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर, ननखड़ी और कुमारसैन के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द सात नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला शिमला में 15 उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी हैं। इसके तहत रामपुर और कुमारसैन उपमंडल में सात दुकानें खोलना प्रस्तावित हैं। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि विकास खंड रामपुर की दरकाली पंचायत के दरकाली, शिंगला के उमरी गांव के वार्ड नंबर-3, काशापाट पंचायत के काशापाट गांव के वार्ड नंबर-1, झाकड़ी पंचायत के झाकड़ी गांव के वार्ड नंबर-9 में उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा विकास खंड ननखड़ी की खमाडी पंचायत के खमाडी गांव, विकास खंड नारकंडा की बड़ागांव पंचायत के सराहन गांव और खनेटी पंचायत के खनेटी गांव के वार्ड नंबर-5 में नई उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति या संस्था इन स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदनकर्ता की न्यूनतम योग्यता दसवीं पास और आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ दसवीं का प्रमाणपत्र या अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र यदि हो। इसके अलावा वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाणपत्र होना चाहिए। साथ ही दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा, एकल नारी, बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंधित प्रमाणपत्र होना चाहिए। यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत की ओर से जारी प्रमाणपत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के विधायक, सांसद और स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed