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Rampur Bushahar News: रामपुर की अदालत ने चरस और चिट्टा के मामले में दो दोषियों को सुनाई सजा

Thu, 02 Nov 2023 05:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Nov 2023 05:54 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस और चिट्टे के दो 2 मामलों में एक वर्ष 6 महीने और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 8 अक्तूबर 2019 को पुलिस पार्टी ने लूहरी के पास एक गाड़ी, जिसमें 8 व्यक्ति सवार थे, को तलाशी के लिए रोका। पुलिस को गाड़ी में एक व्यक्ति के पास चरस होने का शक हुआ। इस दौरान उसके पैरों के पास एक थैला था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। थैले को चेक करने पर, उसमें 870 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कुर्मदत्त गांव पोखरी तहसील आनी जिला कुल्लू बताया। आनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज किया। दूसरे मामले में आरोपी के पास से तकलेच में 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। पुलिस थाना रामपुर में अभियोग दर्ज हुआ। इस मामले में चिट्टा रखने और सेवन करने के जुर्म में 1 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये की सजा सुनाई। दोनों मामलों में सरकार की तरफ से पैरवी उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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