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Rampur Bushahar News: बाड़ी पंचायत में खुले में शराब पीने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना
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ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित, महिला मंडल ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान पर रोक लगाने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। बाड़ी पंचायत में खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया।
ग्राम सभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान महिला मंडल की महिलाओं ने भी खुले में शराब पीने पर आपत्ति जताई और इस पर रोक लगाने की मांग का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान से सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में खुले में या अवैध ढाबों में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से नियमानुसार 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पंचायत का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना और खुले में मदिरापान की घटनाओं पर रोक लगाना है। प्रस्ताव की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना और कार्रवाई के लिए एसडीएम निरमंड, खंड विकास अधिकारी निरमंड और थाना प्रभारी निरमंड को भेज दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। बाड़ी पंचायत में खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया।
ग्राम सभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान महिला मंडल की महिलाओं ने भी खुले में शराब पीने पर आपत्ति जताई और इस पर रोक लगाने की मांग का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान से सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में खुले में या अवैध ढाबों में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से नियमानुसार 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पंचायत का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना और खुले में मदिरापान की घटनाओं पर रोक लगाना है। प्रस्ताव की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना और कार्रवाई के लिए एसडीएम निरमंड, खंड विकास अधिकारी निरमंड और थाना प्रभारी निरमंड को भेज दी गई है।
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