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किन्नौर जिले की महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकते है सीडीपीओ से
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जिले में घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के मामलों की शिकायत के लिए जिले के तीनों समेकित बाल विकास परियोजना में सेवारत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने दी।
उन्होंने कहा कि हिंसा एवं प्रताड़ना के मामले में पीड़ित कोई भी महिला इनके पास शिकायत कर सकती है। नोडल अधिकारी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग से समन्वय से पीड़ित को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएंगे।
सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली ऐसी सभी शिकायतों को सुनकर पुलिस विभाग के समन्वय से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएं। बाल विकास परियोजना अधिकारियों के मोबाइल नंबरों को जिला हेल्पलाइन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिसूचित मोबाइल नंबरों को हर समय चालू रखें। इन आदेशों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कल्पा और पूह के घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना मामलों में पीड़ित महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्पा हरीश के मोबाइल नंबर 9459032077, जबकि निचार एवं भावानगर से संबंधित पीड़ित महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी भावानगर देव भक्त नेगी के मोबाइल नंबर 9816285766 पर शिकायत कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इन आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य कर्फ्यू के दौरान घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों में पीड़ित महिलाओं की समस्या का तुरंत निदान करना है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग के व्हाट्सएप नंबर 7650066994 एवं राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9459886600 पर भी अपनी शिकायत भेज सकती हैं।
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उन्होंने कहा कि हिंसा एवं प्रताड़ना के मामले में पीड़ित कोई भी महिला इनके पास शिकायत कर सकती है। नोडल अधिकारी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग से समन्वय से पीड़ित को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएंगे।
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सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली ऐसी सभी शिकायतों को सुनकर पुलिस विभाग के समन्वय से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएं। बाल विकास परियोजना अधिकारियों के मोबाइल नंबरों को जिला हेल्पलाइन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिसूचित मोबाइल नंबरों को हर समय चालू रखें। इन आदेशों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कल्पा और पूह के घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना मामलों में पीड़ित महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्पा हरीश के मोबाइल नंबर 9459032077, जबकि निचार एवं भावानगर से संबंधित पीड़ित महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी भावानगर देव भक्त नेगी के मोबाइल नंबर 9816285766 पर शिकायत कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इन आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य कर्फ्यू के दौरान घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों में पीड़ित महिलाओं की समस्या का तुरंत निदान करना है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग के व्हाट्सएप नंबर 7650066994 एवं राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9459886600 पर भी अपनी शिकायत भेज सकती हैं।
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