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चौदह लाख 69 हजार रूपए की ठगी के दोषियों को जुर्माने सहित पांच साल कारावास की सजा

Fri, 29 Jul 2022 11:15 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 11:15 PM IST
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रोहडू। पुलिस थाना रोहड़ू के भलूण गांव निवासी मोहन सिंह और उनकी पत्नी से 14,69000 रुपये की ठगी के दोषियों को न्यायालय की ओर से अलग-अलग धाराओं के तहत पांच साल कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना भुगतान न करने पर अतिरिक्त कारावास की आदेश किए गए हैं।
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एसीजेएम रोहडू कोर्ट नंबर एक मनीषा गोयल की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और सामने रखे गए साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को फैसला सुनाया । सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की। तहसील रोहड़ू के भलूण गांव निवासी मोहन सिंह ने पुलिस थाना रोहडू में 23 मार्च 2018 को शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हे अज्ञात व्यक्ति की ओर से लाटरी निकंलने के नाम पर तीन महीने से फोन काल आते रहे। ठगों के झांसे में आकर अलग-अलग बैंक खातों से अलग-अलग समय में ठगों के खातों में करीब 14,69000 का भुगतान किया। उनसे पहले टैक्स की रकम चुकाने के नाम से कुछ रुपये मांगे गए। चंगुल में फंसने के बाद उन्होंने करोड़ों की लाटरी के भुगतान की एवज में झांसा देकर लाखों की वसूली की। बाद में जब मोबाइल बंद पाए तो ठगी का अहसास होने पर रोहडू थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की तो ठगों के बैंक खातों को खंगालने पर करोड़ों का लेनदेन पाया गया। पुलिस को आरोप पुख्ता होने पर न्यायालय से उनके गिरफ्तारी वारंट जारी करवाए गए। पुलिस ने दो आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया और उनके कई साथी अभी तक फरार हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। उनकी इससे पहले ही कई राज्याें की पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपियों ने पुलिस के सामने बताया कि उन्होंने दर्जनों लोगों से लाटरी के झांसा देकर करोड़ों की वसूली की है। गिरोह के कुछ लोग अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुटाए गए सभी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर एक मनीषा गोयल की अदालत ने दोषी जमशेद खान उर्फ जमशेर को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। न्यायालय ने धारा 419, 467, 468, 471, 420, 120-बी,201 आईपीसी के तहत पांच साल साधारण कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना भुगतान न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। दूसरे दोषी पंकज शाह को 420, 1208, 201 धाराओं के तहत पांच साल साधाराण कारावास और 45 हजार जुर्माने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए गए हैं।
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