फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   शिक्षक की हत्या पर आरोपी को आजीवन कारावास

शिक्षक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

Wed, 08 May 2019 11:28 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2019 11:28 AM IST
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो

विज्ञापन

रामपुर बुशहर। आनी उपमंडल के तहत प्राथमिक पाठशाला मुंगरी के शिक्षक कर्मचंद की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं उसे 25 हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया है। यह फैसला एफआईआर 84/16 जो कि 5 सितंबर 2016 को आनी थाना में धारा 302 और 201 के तहत दर्ज हुई थी, जहां 302 के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी, वहीं धारा 201 के तहत दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कर्म चंद आनी के मुंगरी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा था। 29 अगस्त 2016 को कर्म चंद ने स्कूल से आते हुए अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से मोबाइल फोन से बात की। 30 सितंबर को चंद्रप्रभा को अपने पति के नंबर से फोन आया लेकिन दूसरी तरफ से उसका पति कर्मचंद नहीं था। उसके बाद कर्मचंद का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कर्मचंद के परिवार वालों ने अपने स्तर पर पहले उसे ढूंढा लेकिन कर्मचंद का कहीं पता नहीं चला। गुमशुदगी के सातवें दिन दो महिलाएं घास काटने जंगल गईं थीं तो इस दौरान उन्होंने जंगल में घास काटते हुए तेज गंध महसूस की। उन्होंने वहां प्लास्टिक के बैग को खोला तो उसमें कर्मचंद का क्षत विक्षत शव बंद था। जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।
विज्ञापन


छानबीन में यह सामने आया कि 29 सितंबर को टीपरी गांव के सीस राम ने कर्मचंद को अपने घर बुलाया। सीसराम का पहले से ही इरादा उसको मौत के घाट उतारने का था। पहले दोनों ने शराब पी और बाद में सीसराम ने बड़ी ही बेरहमी से कर्मचंद का कत्ल कर दिया। उसने दराट से सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसे दूर जंगल में फेंक दिया जिससे लोग ये समझे कि कर्मचंद को जंगली जानवरों ने नोच दिया है। इस मामले में कोर्ट में 32 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई। एक मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed