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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह कारावास
Updated Tue, 19 Dec 2017 07:20 PM IST
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रोहड़ू। चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने दोषी को जुर्माने के साथ छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को मूल राशि लौटाने के भी न्यायालय की ओर से आदेश किए गए। अढ़ाल गांव निवासी बीर सिंह पुत्र पदम चंद ने न्यायालय में याचिका दायर की थी कि वर्ष 2012 में अजींदर प्रकाश निवासी गांव थाना, तहसील टिक्कर ने पांच लाख रुपये की राशि निजी कार्य के लिए उधार ली थी।
राशि को तय समय के भीतर नहीं लौटाया गया। इसके बाद आरोपी ने राशि के भुगतान के लिए चेक दिया। बैंक खाते में रुपये न होने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद भी आरोपी ने मांगने पर राशि नहीं लौटाई। बीर सिंह की ओर से अजींदर के खिलाफ रोहड़ू न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय से सभी तथ्य व सामने लाए गए साक्ष्य के बाद अजींदर सिंह को दोषी करार दिया। एसीजेएम डिवीजन नंबर एक रमणीक शर्मा की अदालत ने अजिंद्र को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोषी को मूल राशि सहित मुआवजे के साथ छह लाख पचास हजार रुपये लौटाने के साथ छह माह कारावास की सजा सुनाई।
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राशि को तय समय के भीतर नहीं लौटाया गया। इसके बाद आरोपी ने राशि के भुगतान के लिए चेक दिया। बैंक खाते में रुपये न होने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद भी आरोपी ने मांगने पर राशि नहीं लौटाई। बीर सिंह की ओर से अजींदर के खिलाफ रोहड़ू न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय से सभी तथ्य व सामने लाए गए साक्ष्य के बाद अजींदर सिंह को दोषी करार दिया। एसीजेएम डिवीजन नंबर एक रमणीक शर्मा की अदालत ने अजिंद्र को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोषी को मूल राशि सहित मुआवजे के साथ छह लाख पचास हजार रुपये लौटाने के साथ छह माह कारावास की सजा सुनाई।
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