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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Convicted for murder, life imprisonment, fined 10 thousand

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार जुर्माना

Fri, 15 Jan 2021 07:17 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jan 2021 07:17 PM IST
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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने शुक्रवार को कृष्ण जंगीद को धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस थाना पूह में जय राम, पुत्र जोरा राम, गांव बिलारा, तहसील पिपरसीटी, जिला जोधपुर, राजस्थान ने बयान दिया कि वे पांच व्यक्ति काम की तलाश में किन्नौर जिले में पहुंचे थे और सेना क्षेत्र में पूह में रहते थे। 19 मई 2016 को मृतक और आरोपियों ने शराब पीना शुरू किया और शाम करीब 4:15 बजे जयराम ने चिल्लाने की आवाजें सुनीं और वह आवासीय शेड में गया, जहां मजदूर थे। उसने देखा कि आरोपी कृष्ण जंगीद अपना बैग उठाकर सड़क की ओर भाग गया। इसके बाद जयराम ने शेड में झांक कर देखा तो रमेश मृत अवस्था में पड़ा था। मृतक का शरीर खून से लथपथ था। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस थाना पूह में आरोपी कृष्ण जंगीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। मौके पर मौजूद सभी साक्ष्य और बयानों को एकत्र करने के बाद जांच एजेंसी की ओर से गवाहों को दर्ज किया गया और मुकदमे के लिए मामला आगे बढ़ाया। अदालत ने सभी साक्ष्य सही पाए जाने के बाद कृष्ण जंगीद को दोषी ठहराया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी किन्नौर एट रामपुर सुरेश हेटा ने की।
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