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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   A full meal in the district costs Rs 80, tandoori roti costs eight rupees.

Rampur Bushahar News: जिले में भरपेट खाना 80, आठ रुपये की तंदूरी रोटी

Wed, 13 Sep 2023 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर Updated Wed, 13 Sep 2023 11:45 PM IST
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खुला दूध 45 और दहीं 65 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिकेगा
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जिला दंडाधिकारी ने किए खाद्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में अब भरपेट खाना 80 रुपये में दिया जाएगा। इसमें चावल, चपाती, दाल और सब्जी दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जिले में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य में खाद्य वस्तुओं के सभी कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार सम्मिलित होंगे।
अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 200 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर ड्रेस्ड 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 300 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित चिकन का मूल्य 150 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
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इसके अलावा तंदूरी चपाती प्रति 8 रुपये, तवा चपाती प्रति 7 रुपये, भरा हुआ परांठा प्रति 30 रुपये, चावल, चपाती, दाल और सब्जी फुल डाइट प्रति 80 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राइ प्रति प्लेट 60 रुपये, मीट करी प्रति प्लेट 120 रुपये, चिकन करी प्रति प्लेट 100 रुपये, सब्जी स्पेशल प्रति प्लेट 70 रुपये, मटर/पालक पनीर प्रति प्लेट 90 रुपये, सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये और रायता का मूल्य प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
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इसके अलावा स्थानीय दूध 45 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 280 रुपये प्रति किलोग्राम और दही का मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार उपलब्ध होंगे। एक प्लेट मीट/चिकन करी में 200 ग्राम मीट के टुकड़े अर्थात् न्यूनतम 5 पीस एवं 100 ग्राम शोरबा होना चाहिए। मटर पनीर, पालक पनीर इत्यादि में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।

प्रत्येक दुकानधारक को बिक्री के लिए रखे गई खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से संबंधित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की मांग पर उन्हें कैश मेमो या बिल देना होगा।
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