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चुनाव आयोग ने रामपुर में सार्वजनिक संपति से उतरवाई प्रचार सामग्री
Updated Wed, 08 Nov 2017 10:26 PM IST
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सार्वजनिक संपत्ति से हटाई प्रचार सामग्री
रामपुर के धार गौरा में की शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर।
चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्ति में लगाए गए पोस्टर, बैनर और झंडियों सहित अन्य सामग्री को हटाया गया है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के बाद बुधवार को चुनाव अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान रामपुर के डीएसपी देव कुमार नेगी भी मौजूद रहे। पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से हटाए पोस्टर और बैनर हटाए गए।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और एसडीएम निपुण जिंदल ने मामले की पुष्टि की। कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के धार गौरा क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास शिकायत आई थी कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रचार में सार्वजनिक संपत्ति को पोस्टरों, बैनरों और झंडियां से खराब किया गया है। चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार के पोस्टर, बैनर और झंडियां सार्वजनिक संपत्ति पर नहीं लगा सकता। यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आता है।
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सार्वजनिक संपत्ति से हटाई प्रचार सामग्री
रामपुर के धार गौरा में की शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर।
चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्ति में लगाए गए पोस्टर, बैनर और झंडियों सहित अन्य सामग्री को हटाया गया है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के बाद बुधवार को चुनाव अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान रामपुर के डीएसपी देव कुमार नेगी भी मौजूद रहे। पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से हटाए पोस्टर और बैनर हटाए गए।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और एसडीएम निपुण जिंदल ने मामले की पुष्टि की। कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के धार गौरा क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास शिकायत आई थी कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रचार में सार्वजनिक संपत्ति को पोस्टरों, बैनरों और झंडियां से खराब किया गया है। चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार के पोस्टर, बैनर और झंडियां सार्वजनिक संपत्ति पर नहीं लगा सकता। यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आता है।
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