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मारपीट करवाने वाले को एक साल की कैद
Updated Tue, 24 Apr 2018 09:22 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चौपाल।
न्यायिक दंड अधिकारी चौपाल विवेक कायस्थ ने रास्ता रोकने व मारपीट मामले के दोषी को एक वर्ष कारावास, 6500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अक्तूबर 2016 में वादी नतीया राम निवासी ग्राम गयांह बकरी चराने जंगल गया था। शाम के समय घर लौटते समय रामलाल निवासी ग्राम गयांह ने नतीया राम के साथ मारपीट की।
नतीया राम के पुत्र संतोष ने उसे बचाया। मारपीट में नतीया को चोट आई। पुलिस थाना नेरवा में आईपीसी की धारा 341, 323, 325 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला न्यायवादी यशपाल शर्मा ने कहा कि पुलिस ने नवंबर 2016 में कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय में करीब दस गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आरोपी रामलाल को धारा 341 में एक माह जेल व 500 रुपये जुर्माना, धारा 323 में तीन माह की जेल व एक हजार जुर्माना तथा धारा 325 में एक वर्ष का कारावास तथा पांच हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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चौपाल।
न्यायिक दंड अधिकारी चौपाल विवेक कायस्थ ने रास्ता रोकने व मारपीट मामले के दोषी को एक वर्ष कारावास, 6500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अक्तूबर 2016 में वादी नतीया राम निवासी ग्राम गयांह बकरी चराने जंगल गया था। शाम के समय घर लौटते समय रामलाल निवासी ग्राम गयांह ने नतीया राम के साथ मारपीट की।
नतीया राम के पुत्र संतोष ने उसे बचाया। मारपीट में नतीया को चोट आई। पुलिस थाना नेरवा में आईपीसी की धारा 341, 323, 325 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला न्यायवादी यशपाल शर्मा ने कहा कि पुलिस ने नवंबर 2016 में कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय में करीब दस गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आरोपी रामलाल को धारा 341 में एक माह जेल व 500 रुपये जुर्माना, धारा 323 में तीन माह की जेल व एक हजार जुर्माना तथा धारा 325 में एक वर्ष का कारावास तथा पांच हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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