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चेक बाउंस मामले में दोषी को कारावास
Updated Fri, 23 Feb 2018 10:11 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहड़ू।
चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने रोहड़ू के एक दुकानदार को सजा सुनाई है। एसीजेएम रोहड़ू रमणीक शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को छह माह के साधारण कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिक्कर उप तहसील के खशैणी गांव निवासी प्रेम प्रकाश जनारथा ने न्यायालय में मामला दायर किया था कि रोहड़ू के एक दुकानदार गोविंद खन्ना ने कारोबार के लिए जनवरी 2015 को उससे चार लाख रुपये उधार लिए।
उधार चुकाने की एवज में गोविंद खन्ना ने स्टेट बैंक के खाते का चेक प्रेम प्रकाश को दिया था। खाते में रुपये न होने से चेक बाउंस हो गया। प्रेम प्रकाश जनारथा ने गोविंद खन्ना के खिलाफ सभी सबूत न्यायालय में रखे। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद गोविंद खन्ना को दोषी ठहराया है। दोषी को न्यायालय की ओर से चार लाख पचास हजार रुपये हरजाने सहित लौटाने के आदेश व छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। गोविंद खन्ना की रोहड़ू बाजार में दुकान है।
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रोहड़ू।
चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने रोहड़ू के एक दुकानदार को सजा सुनाई है। एसीजेएम रोहड़ू रमणीक शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को छह माह के साधारण कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिक्कर उप तहसील के खशैणी गांव निवासी प्रेम प्रकाश जनारथा ने न्यायालय में मामला दायर किया था कि रोहड़ू के एक दुकानदार गोविंद खन्ना ने कारोबार के लिए जनवरी 2015 को उससे चार लाख रुपये उधार लिए।
उधार चुकाने की एवज में गोविंद खन्ना ने स्टेट बैंक के खाते का चेक प्रेम प्रकाश को दिया था। खाते में रुपये न होने से चेक बाउंस हो गया। प्रेम प्रकाश जनारथा ने गोविंद खन्ना के खिलाफ सभी सबूत न्यायालय में रखे। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद गोविंद खन्ना को दोषी ठहराया है। दोषी को न्यायालय की ओर से चार लाख पचास हजार रुपये हरजाने सहित लौटाने के आदेश व छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। गोविंद खन्ना की रोहड़ू बाजार में दुकान है।
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