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बस चालक को पीटने वाले दो युवकों को एक साल कैद
Updated Tue, 19 Jun 2018 09:36 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहड़ू। एसीजेएम रोहड़ू की अदालत ने परिवहन निगम की बस चालक के साथ मारपीट करने वाले दो युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत से मंगलवार को दोनों दोषियों को अलग-अलग धाराओं के तहत एक-एक साल कारावास के साथ-साथ जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
परिवहन निगम के रामपुर डिपो में तैनाक कोटड़ू गांव निवासी गुलाब सिंह नौ सितंबर 2013 को बस लेकर रामपुर से रोहड़ू आ रहा था। इसके चलते शाम करीब छह बजे कांसा कोटी के पास कार चालक मंजीव पुत्र ज्ञान चंद निवासी बाड़ी, ग्राम पंचायत, जगोटी तहसील रोहड़ू व भोपिंद्र उर्फ संजीव पुत्र कर्म सिंह गांव थमटाड़ी, तहसील रोहड़ू ने बस के सामने कार लगा कर रास्ता रोका। इसके बाद उन्होंने चालक के साथ मारपीट की। इससे बस चालक की वर्दी फट गई और वह चोटिल हो गया। चालक ने मारपीट का मामला पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज करवाया। पुलिस की ओर से मामले की छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। एसीजेएम रोहड़ू पंकज की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दोनों युवकों को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आरोपी मंजीव को आईपीसी की धारा 332 के तहत एक साल कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह कारावास व 500 रुपये जुर्माना व वाहन अधिनियम के तहत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भोपिंद्र उर्फ संजीव को आईपीसी की धारा 332 के तहत एक साल कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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रोहड़ू। एसीजेएम रोहड़ू की अदालत ने परिवहन निगम की बस चालक के साथ मारपीट करने वाले दो युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत से मंगलवार को दोनों दोषियों को अलग-अलग धाराओं के तहत एक-एक साल कारावास के साथ-साथ जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
परिवहन निगम के रामपुर डिपो में तैनाक कोटड़ू गांव निवासी गुलाब सिंह नौ सितंबर 2013 को बस लेकर रामपुर से रोहड़ू आ रहा था। इसके चलते शाम करीब छह बजे कांसा कोटी के पास कार चालक मंजीव पुत्र ज्ञान चंद निवासी बाड़ी, ग्राम पंचायत, जगोटी तहसील रोहड़ू व भोपिंद्र उर्फ संजीव पुत्र कर्म सिंह गांव थमटाड़ी, तहसील रोहड़ू ने बस के सामने कार लगा कर रास्ता रोका। इसके बाद उन्होंने चालक के साथ मारपीट की। इससे बस चालक की वर्दी फट गई और वह चोटिल हो गया। चालक ने मारपीट का मामला पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज करवाया। पुलिस की ओर से मामले की छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। एसीजेएम रोहड़ू पंकज की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दोनों युवकों को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आरोपी मंजीव को आईपीसी की धारा 332 के तहत एक साल कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह कारावास व 500 रुपये जुर्माना व वाहन अधिनियम के तहत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भोपिंद्र उर्फ संजीव को आईपीसी की धारा 332 के तहत एक साल कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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