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रिकांगपिओ में नगर एंव ग्राम योजना अधिनियम 1977 पर हुई चर्चा

Thu, 20 Sep 2018 10:16 PM IST
Updated Thu, 20 Sep 2018 10:16 PM IST
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बिना नक्शा पास किए नहीं बना पाएंगे मकान
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रिकांगपिओ में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 पर चर्चा
उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने की बैठक की अध्यक्षता
अमर उजाला ब्यूरो
रिकांगपिओ (किन्नौर)। रिकांगपिओ के उपायुक्त सभागार वीरवार को आयोजित बैठक में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के विषय में चर्चा की गई। इस दौरान जिला किन्नौर में अवैध रूप से बन रहे भवनों के निर्माण पर रोक लगाना, जिला स्तरीय कमेटियों का गठन, नक्शा पास करवाए बिना भवन निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं करना अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने की।

उपायुक्त ने कहा कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत आने वाली पंचायतों में जिन लोगों ने अवैध भवन निर्माण किए हैं, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। जिला किन्नौर में विशेष क्षेत्र के तहत रिकांगपिओ और सांगला अधिसूचित किए गए हैं जिसमें रिकांगपिओ विशेष क्षेत्र की छह पंचायतों कल्पा, शुदारंग, ख्वांगी, कोठी, दुन्नी, पांगी और उनके 19 उप मुहाल और सांगला विशेष क्षेत्र की सात पंचायतों छितकुल, रकछम, बटसेरी, थेमगरंग, सांगला, कामरू और चांसू को शामिल किया गया है। इस अवसर पर साडा रिकांगपिओ के सदस्य सचिव एवं उपमंडल अधिकारी डॉ. अवनिंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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