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दुराचार के दोषी को दस साल का कारावास
Updated Wed, 18 Apr 2018 07:31 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहड़ू।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दुराचार के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन शर्मा की अदालत ने बुधवार को सभी पक्षों व दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में सीआईडी ने मामला दर्ज किया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2013 में सरस्वतीनगर की युवती ने एसपी सीआईडी को शिकायत भेजी थी कि उसके साथ क्षेत्र के एक दुकानदार बालकृष्ण ने दुराचार किया है। युवती की शिकायत के आधार पर सीआईडी थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला। सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में आरोपी बालकृष्ण को दस साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त युवती को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने तथा 50 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं। अदालत में मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रकाश ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को दस साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुआवजा व जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए हैं।
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रोहड़ू।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दुराचार के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन शर्मा की अदालत ने बुधवार को सभी पक्षों व दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में सीआईडी ने मामला दर्ज किया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2013 में सरस्वतीनगर की युवती ने एसपी सीआईडी को शिकायत भेजी थी कि उसके साथ क्षेत्र के एक दुकानदार बालकृष्ण ने दुराचार किया है। युवती की शिकायत के आधार पर सीआईडी थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चला। सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में आरोपी बालकृष्ण को दस साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त युवती को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने तथा 50 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं। अदालत में मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रकाश ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को दस साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुआवजा व जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए हैं।
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