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ठेके में मारपीट और तोड़फोड़ मामले में तीन दोषी करार
ब्यूरो /अमर उजाला, जोगिंद्रनगर (मंडी)।
Updated Fri, 19 Feb 2016 11:04 PM IST
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जोगिंद्रनगर के मच्छयाल गांव में शराब के ठेके में घुस कर मारपीट और तोड़फोड़ करने के तीन आरोपी अदालत में दोषी पाए गए। सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर विशाल भमनोत्रा की अदालत ने शराब ठेका मच्छयाल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं।
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अदालत 21 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। 15 फरवरी, 2012 को जोगिंद्रनगर के मच्छयाल गांव में ठेके में सेल्समैन प्रकाश चंद, संजय कुमार और सुशील कुमार रात्रि लगभग सवा दस बजे ठेके का शटर बंद कर सो रहे थे। इस दौरान आरोपी नागेंद्र वहां पर आया और अभद्र व्यवहार करते हुए शटर खोलने को कहा।
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उन्होंने शटर नहीं खोला तो आरोपी वहां से चला गया और लगभग पौने बारह बजे नागेंद्र, सुशील कुमार और अनिल कुमार आए और शटर को डंडा, पथर से पीटने लगे। जब सेल्समैन ने शटर नहीं खोला तो तीनों आरोपियों ने रॉड से शटर तोड़ ठेके के अंदर घुस कर प्रकाश चंद तथा सुशील कुमार के साथ मारपीट की। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इस घटना पर थाना जोगिंद्रनगर में मामला दर्ज हुआ। तीनों आरोपी चलाहरग तहसील जोगिंद्रनगर के रहने वाले हैं।
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