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Mandi News: सूबे का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस करसोग में जारी
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करसोग ब्लॉक में तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग प्रक्रिया आरंभ
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। स्वास्थ्य खंड करसोग में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमित करने के उद्देश्य से तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत के माध्यम से संचालित की जा रही है। प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस करसोग ब्लॉक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भंथल में मैसर्ज लता जनरल स्टोर भंथल के नाम से यह पहला लाइसेंस जारी हुआ है।
ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 467 तंबाकू विक्रेताओं की पहचान की गई है। यह जानकारी आशा वर्करों के माध्यम से एकत्र की गई है। अब क्षेत्र में केवल लाइसेंसधारक विक्रेता ही तंबाकू उत्पादों और सिगरेट आदि की बिक्री कर सकेंगे।
लाइसेंस केवल उन्हीं दुकानदारों या विक्रेताओं को जारी किया जाएगा, जिनकी दुकान किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान से 100 गज से अधिक दूरी पर स्थित होगी। इच्छुक विक्रेता निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उधर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। स्वास्थ्य खंड करसोग में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमित करने के उद्देश्य से तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत के माध्यम से संचालित की जा रही है। प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस करसोग ब्लॉक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भंथल में मैसर्ज लता जनरल स्टोर भंथल के नाम से यह पहला लाइसेंस जारी हुआ है।
ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 467 तंबाकू विक्रेताओं की पहचान की गई है। यह जानकारी आशा वर्करों के माध्यम से एकत्र की गई है। अब क्षेत्र में केवल लाइसेंसधारक विक्रेता ही तंबाकू उत्पादों और सिगरेट आदि की बिक्री कर सकेंगे।
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लाइसेंस केवल उन्हीं दुकानदारों या विक्रेताओं को जारी किया जाएगा, जिनकी दुकान किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान से 100 गज से अधिक दूरी पर स्थित होगी। इच्छुक विक्रेता निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उधर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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