{"_id":"66892d23848b84acf90a0dbb","slug":"section-144-imposed-around-mandi-college-along-with-boys-and-girls-school-mandi-news-c-90-1-ssml1045-130323-2024-07-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: बॉय और कन्या स्कूल के साथ मंडी कॉलेज के आसपास धारा-144 लागू, जानें क्या हैं कारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: बॉय और कन्या स्कूल के साथ मंडी कॉलेज के आसपास धारा-144 लागू, जानें क्या हैं कारण
Sun, 07 Jul 2024 08:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sun, 07 Jul 2024 08:08 PM IST
विज्ञापन
मंडी। संघ लोक सेवा आयोग सात जुलाई को जिला मुख्यालय मंडी में ईपीएफओ में निजी सहायक और ईएसआईसी में नर्सिंग अधिकारी पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाएगा। इसके लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉय मंडी और कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सात जुलाई को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह 8ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक धारा-144 लागू रहेगी। इस संबंध में एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने शनिवार को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सात जुलाई को परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, कंस्ट्रक्शन, टेंट स्टेज लगाने के काम के साथ किसी भी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार और घातक उपकरण आदि ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
परीक्षा को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सात जुलाई को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह 8ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक धारा-144 लागू रहेगी। इस संबंध में एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने शनिवार को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सात जुलाई को परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, कंस्ट्रक्शन, टेंट स्टेज लगाने के काम के साथ किसी भी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार और घातक उपकरण आदि ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संवाद
विज्ञापन