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प्यूरी फायर कंपनी को हर्जाना भरने के आदेश

Thu, 09 Jun 2016 10:07 PM IST
मंडी
मंडी Updated Thu, 09 Jun 2016 10:07 PM IST
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मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य ने एक निर्णय के तहत परवाणू की एक फर्म यूरेका फोरबस को आदेश दिया कि वह कंडोहल गोहर निवासी हितेश गुप्ता को 5 हजार रुपये हर्जाना और 2 हजार कानूनी खर्चा अदा करे। शिकायतकर्ता हितेश गुप्ता ने अधिवक्ता सतीश कौशल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने अगस्त 2015 को यूरेका कंपनी को एक्वागार्ड वाटर प्यूरीफायर लगवाने के लिए ऑनलाइन आर्डर दिया था।

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इसके लिए कंपनी के खाते में 17490 रुपये की राशि भी एडवांस ही जमा करवा दी थी। इस पर कंपनी ने 25 अक्तूबर 2015 को वाटर प्यूरीफायर कूरियर के माध्यम से भेजा। जिस पर कूरियर कंपनी ने फोन पर सूचित किया कि मंडी आकर इसकी डिलीवरी ले जाएं। शिकायतकर्ता का कहना था कि प्यूरी फायर की डिलीवरी गोहर में करने को कहा था। इस पर कूरियर कंपनी ने कहा कि गोहर में उसका कार्यालय नहीं है और मंडी से ही इसे ले जाना होगा जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि मांगी गई जगह पर डिलीवरी देना और उसे फिट करना कंपनी की जिम्मेवारी बनती है। मगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया और उसे मंडी से आकर ही उसे ले जाना पड़ा और खुद के खर्चे पर इसे फिट करवाना पड़ा। इसके अलावा 3000 हजार रुपये का एक उपहार भी कंपनी ने देना था, वह भी नहीं दिया। इस पर हितेश गुप्ता ने वकील के माध्यम से उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिसमें कहा गया कि कंपनी ने जो अपने मापदंड तय कर रखे थे, उन्हें भी पूरा नहीं किया। इस कारण उसे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। नुकसान अलग से झेलना पड़ा।  इस पर फोरम ने फैसला सुनाया कि कंपनी शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये हर्जाने तथा 2 हजार रुपये कानूनी खर्च अदा करे।

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