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Mandi News: सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति, समय भी तय

Thu, 05 Nov 2026 05:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 05:51 PM IST
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Only green firecrackers permitted; time slots also specified
दीपावली पर रात आठ से दस बजे तक ही होगी आतिशबाजी
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पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और ऑर्डर पर भी प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। त्योहारों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मंडी में केवल हरित पटाखे (ग्रीन पटाखे) चलाने की अनुमति होगी। अन्य सभी प्रकार के पटाखों के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत विभिन्न त्योहारों पर पटाखे चलाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण का बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में निर्धारित नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस, नगर निगम, सभी उपमंडल अधिकारियों, शिक्षा विभाग और अग्निशमन विभाग को अपने-अपने क्षेत्र में आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि दीपावली पर आठ नवंबर को रात आठ से दस बजे तक ही हरित पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरु पर्व पर 24 नवंबर को सुबह चार से पांच बजे और रात नौ से दस बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं, क्रिसमस पर 25 और 26 दिसंबर की मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर और एक जनवरी की मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक ही हरित पटाखे चलाए जा सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित अन्य ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और ऑर्डर लेने पर भी प्रतिबंध रहेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश के चयनित स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता सूचकांक की नियमित निगरानी कर रहा है। नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।
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