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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल सजा

Mon, 06 Sep 2021 11:20 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Sep 2021 11:20 PM IST
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One year jail for the guilty in check bounce case mandi
सरकाघाट (मंडी)। चेक बाउंस के मामले के आरोपी को एसीजेएम सरकाघाट की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार अजय पाल निवासी कैहली संधोल ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा संधोल से ट्रैक्टर के लिए 3.73 लाख रुपये का ऋण 2010 में लिया।
समय पर किस्तें जमा नहीं करवाने के चलते बैंक मैनेजर ने उसे लीगल नोटिस जारी किया। आरोपी ने कई सालों के बाद एक चार लाख रुपये का चेक बैंक को दिया जोकि 2017 में बाउंस हो गया।
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बैंक मैनेजर ने वकील सुरेंद्र ठाकुर के माध्यम से फिर नोटिस जारी किया मगर उसने लोन राशि नहीं लौटाई। इस पर अदालत में केस चला जिसका फैसला सोमवार को हुआ।
अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी को एक साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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