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Mandi News: संपत्ति कर की बढ़ी हुई दरों पर अभी ब्रेक

Mon, 02 Jun 2025 12:38 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Jun 2025 12:38 AM IST
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Now break on increased rates of property tax
मंडी। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर समेत अन्य शुल्क संबंधी नए बायलाज (नियम-कानून) अभी धरातल पर नहीं उतरेंगे। निदेशालय ने बायलाज के पूरे मसौदे के बजाय इसमें किए संशोधन को दोबारा भेजने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं। नगर निगम अब संशोधन और बढ़ी हुई संपत्ति कर की दरों का पुन: मसौदा तैयार कर निदेशालय भेजेगा। इससे बाद ही बायलाज राजपत्रित में प्रकाशित कर इसे अंतिम रूप मिलेगा। नगर निगम पुराने नगर परिषद क्षेत्र में भी नए नियमों के अनुसार गृहकर और अन्य शुल्क की वसूली नहीं कर पाएगा।
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नगर निगम ने करीब छह माह पूर्व नए बायलाज तैयार किए हैं। नगर निगम के हाउस में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर बायलाज तैयार किए गए। लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी गई थीं।
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कुछ सुझावों को बायलाज के प्रारूप में शामिल कर इसे निदेशालय भेजा था। अब निदेशालय ने नगर निगम को पत्र जारी कर पूरे मसौदे के बजाय जो साल 2002 के मसौदे में नयापन लाया गया है, उसे ही निदेशालय को भेजने को कहा है। इसमें संपत्ति कर की नई दरें, संपत्ति कर के लिए बनाए गए जोन, इसमें शामिल नए क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन इयर रेंट, सेल्फ एवं रेंटिड बिल्डिंग की दरें आदि शामिल हैं। निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों से अब नगर निगम पुराने नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपत्ति कर पुरानी दरों पर ही ले सकेगा। मर्ज क्षेत्र में संपत्ति कर की वसूली के लिए भी नगर निगम को अभी इंतजार करना पड़ेगा।
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एजिसेक नहीं कर पाई भवनों का आकलन
नगर निगम मंडी के वार्डों की सभी प्रकार की संपत्तियों का आकलन और पैमाइश संबंधित कंपनी नहीं कर पाई है। इसके लिए हालांकि करीब पैंतीस लाख रुपये शहरी विकास विभाग ने कंपनी को अदा भी कर दिए हैं। पता चला है कि कंपनी अब नक्शा कार्यक्रम के बाद नगर निगम क्षेत्र में संपत्तियों का सर्वे करेगी। सर्वे न होने से नगर निगम खास कर मर्ज क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपत्ति कर वसूल नहीं कर पा रहा है।

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संपत्ति कर के बायलाज में जो कुछ नया जोड़ा या संशोधन किया गया है उसे निदेशालय भेजा जाएगा। निदेशालय की ओर से इसके बारे में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है।
विजय कुमार, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम मंडी
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