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Mandi News: बीमा राशि में मां का भी हिस्सा, बहू को 2.41 लाख लौटाने के आदेश

Sat, 03 Oct 2026 12:55 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:55 AM IST
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Mother also has a share in the insurance amount; order issued to return 2.41 lakh to the daughter-in-law.
मंडी। सिविल जज कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत ने बीमा राशि के मामले में मृतक की मां के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू कल्पना वर्मा को 2,41,845.91 रुपये मां रजनी वर्मा को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पॉलिसी में नामिनी बनाए जाने से अन्य कानूनी वारिसों का अधिकार खत्म नहीं होता। मृतक की पत्नी, नाबालिग बेटा और मां कानूनी वारिस थे। बीमा कंपनी ने 7,25,537.74 रुपये पत्नी को दिए थे। अदालत ने मां का एक-तिहाई हिस्सा तय किया। राशि पर वाद दायर करने की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। संवाद
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