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दाे मामलाें में महिला समेत पांच चरस तस्करों को 20-20 साल का कारावास

Wed, 29 Sep 2021 10:36 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 10:36 PM IST
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In two cases, five charas smugglers including women were imprisoned for 20 years
In two cases, five charas smugglers including women were imprisoned for 20 years
मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में महिला समेत चरस तस्करी के पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही जुर्माना भी किया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी, जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि चरस तस्करी का एक मामला 2017 में सदर थाना में पंजीकृत हुआ था। इसमें तीन लोगों को सजा हुई। दूसरा मामला 2016 का औट थाना का है। इसमें दो को सजा हुई है। इसमें भी तीन आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है।
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केस वन
2017 को सदर थाना पुलिस ने अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक सुनील कुमार की अगुवाई में 4.285 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस ने सुक्कीबाई में आरोपियों की गाड़ी से चरस पकड़ी। इसमें तीन लोग सवार थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान हुए। अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। इनमें अजय पुत्र, पूर्ण चंद वार्ड नंबर 4 गांव चिरपना, भुंतर, जिला कुल्लू, सुनील कुमार पुत्र तरसेम लाल गांव टाकावनी,योल कैंट, धर्मशाला और गोबिंद पुत्र चनकू राम गांव चिरपना, भुंतर, जिला कुल्लू शामिल है। अदालत ने तीनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को दो-दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
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केस टू
जिला न्यायवादी मंडी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी उप निरीक्षक लाल सिंह, पुलिस थाना औट ने चेकिंग के दौरान मारुति वैन की जांच की थी। इसमें तीन लोग बैठे थे। पुलिस ने गाड़ी से 4 किलोग्राम चरस बरामद की। अदालत में 12 गवाहों के बयान लिए। अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप कुमार निवासी वार्ड नॅ. 1 न्यूली, सैंज, जिला कुल्लू और राज कौर पत्नी स्व. सुरेन्द्र निवासी नजद अमलोह रोड खन्ना झुग्गी झोपड़ी खन्ना को दोषी करार दिया है। दोनों को बीस बीस साल के कठोर कारावास के अलावा दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को दो-दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले के तीसरे दोषी की मौत हो चुकी है।
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