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हिमाचल: हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूल फरेहर का विलय किया रद्द, जानें पूरा मामला
Mon, 10 Nov 2025 01:27 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 10 Nov 2025 01:27 PM IST
सार
न्यायालय ने चालू शैक्षणिक सत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर को स्वतंत्र स्कूल के रूप में संचालित करने का निर्णय सुनाया है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी फरेहर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने चालू शैक्षणिक सत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर को स्वतंत्र स्कूल के रूप में संचालित करने का निर्णय सुनाया है। इस वर्ष जुलाई में 2 बच्चों के सहारे चल रहे इस स्कूल को राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला स्वाड़ में मर्ज कर दिया गया था। स्कूल को मर्ज करने का ग्रामीणों ने विरोध कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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याचिका स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर को केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला स्वाड़ में किए गए मर्ज के बावजूद अब अगली अधिसूचना तक यह विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाएगा। न्यायालय ने इस तथ्य को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की मांग पूरी हो चुकी है। ऐसे में याचिका का निपटारा किया जाता है।
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न्यायालय के आदेशों के बाद राजकीय प्राथमिक पाठशाला फरेहर में दोबारा कक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहां पर पहले की तरह नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही है। हरि चंद, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जिला मंडी
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