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चरस के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
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मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने के दोषी को अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी की ओर से जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिले की विशेष अदालत ने पधर तहसील के कथोग गांव निवासी रूप लाल को यह सजा सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 जनवरी 2014 को औट पुलिस थाना का दल दवाडा के नजदीक तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से एक कार आई। इसमें चालक सहित दो अन्य व्यक्ति सवार थे। चालक के साथ बैठे रूप लाल ने कार की खिड़की खोली और मौके से भाग गया।
पुलिस ने गीयर लीवर के साथ दोनों सीटों के बीच में रखी वस्तु को चेक किया तो उसमें 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले के आरोपी विजय कुमार की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी।
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आरोपी अनिल की आयु 17 वर्ष होने के कारण उसके खिलाफ मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया था। अदालत ने दोषी रूपलाल को उक्त कारावास और जुर्माना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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जिले की विशेष अदालत ने पधर तहसील के कथोग गांव निवासी रूप लाल को यह सजा सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 जनवरी 2014 को औट पुलिस थाना का दल दवाडा के नजदीक तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से एक कार आई। इसमें चालक सहित दो अन्य व्यक्ति सवार थे। चालक के साथ बैठे रूप लाल ने कार की खिड़की खोली और मौके से भाग गया।
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पुलिस ने गीयर लीवर के साथ दोनों सीटों के बीच में रखी वस्तु को चेक किया तो उसमें 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले के आरोपी विजय कुमार की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी।
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आरोपी अनिल की आयु 17 वर्ष होने के कारण उसके खिलाफ मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया था। अदालत ने दोषी रूपलाल को उक्त कारावास और जुर्माना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद