फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Five years imprisonment for molesting a minor, Rs 15,000 fine

Mandi News: नाबालिग से छेड़छाड़ पर पांच साल कारावास, 15 हजार जुर्माना

Thu, 18 Apr 2024 11:09 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2024 11:09 PM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for molesting a minor, Rs 15,000 fine
मंडी। नाबालिग से छेड़छाड़ का अभियोग साबित होने पर आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 452 और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत क्रमशः एक वर्ष का साधारण कारावास और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को इन धाराओं के तहत पांच हजार और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी की ओर से जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे तीन माह और छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 9 दिसंबर 2019 को पीडिता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस चौकी गागल में शिकायत दर्ज करवी थी कि 9 दिसंबर को शाम के समय पीड़िता अपने लेंटर पर घूम रही थी। इसी दौरान पीड़िता के ताया ने उसे नीचे बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा। जब पीड़िता दरवाजा खोल रही थी तो इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे पैसे देने की बात कही। इस पर पीड़िता अपनी बुआ के घर भाग गई और इस घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद तहकीकात पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed