फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   चैक बाउंस के आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा

चैक बाउंस के आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा

Mon, 18 Sep 2017 11:03 PM IST
Updated Mon, 18 Sep 2017 11:03 PM IST
विज्ञापन
चैक बाउंस के आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

सुंदरनगर(मंडी)। मंडी जिला न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई गई है। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अशोक कुमार की अदालत ने एक चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी विनोद कुमार पुत्र जय सिंह निवासी गांव साहन डाकघर घरबासडा, तहसील सरकाघाट को एक वर्ष का साधारण कारावास व 3.50 लाख रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया। अदालत ने यह फैसला सुंदरनगर निवासी अंशुमन भारती की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता अंशुमन भारती की अधिवक्ता गीता कौंडल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने उनके माध्यम से आरोपी विनोद कुमार के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट ए 1881 की धारा 138 में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2014 में शिकायतकर्ता से 3 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे और राशि लेते समय आरोपी ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही उक्त राशि को वापस कर देगा। अधिवक्ता गीता कौंडल ने बताया कि राशि वापस न करने की सूरत में आरोपी ने शिकायतकर्ता को 3 लाख 50 हजार रुपये का चेक भुगतान के लिए दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। जिस पर इस मामले में अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जहां न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 वर्ष की साधारण कैद व 3 लाख 50 हजार रुपये हर्जाना देने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed