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Mandi News: 8.54 ग्राम चिट्टा मामले में दोषी को पांच साल की सजा

Tue, 26 May 2026 11:35 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 11:35 AM IST
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Convict sentenced to five years in jail in 8.54 gram chitta case
सरकाघाट (मंडी)। सरकाघाट की विशेष अदालत ने 8.54 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अजय कुमार (28) निवासी गांव बारीं, तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जून 2021 की शाम पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया।
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पुलिस ने संदेह के आधार पर युवक को मौके पर पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अजय कुमार के रूप में हुई। झाड़ियों से बरामद लिफाफे की जांच करने पर उसमें भूरे रंग का मादक पदार्थ मिला, जो जांच में चिट्टा पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 8.54 ग्राम दर्ज की गई।
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उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और आवश्यक साक्ष्य पेश किए। अदालत ने गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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